जून माह में कभी भी कश्मीरी गेट स्थित यमुना बाजार घाट के किनारे रहने वाले पंडों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। डीडीए की तरफ से इस संबंध में दी गई 15 दिन की मोहलत 30 मई को खत्म हो गई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्होंने घाट के 300 मीटर के दायरे में अपने पुनर्वास की मांग की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है।
इस बीच, पंडा एसोसिएशन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को मामले में सुनवाई में कोर्ट ने पंडों को कोई सीधी राहत नहीं दी है।
300 से अधिक आवासों को खाली करने का आदेश
जिला प्रशासन ने डीएमए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर 300 से अधिक आवासों को खाली करने का आदेश दिया है। नोटिस में ओ जोन में बसावट को अवैध बताते हुए उनके लिए 15 दिन का नोटिस दिया था। उसकी मियाद तो 15 मई को पूरी हो गई थी।
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