Uttar Pradesh

दूध में पानी मिलाने पर हुई 1 साल की जेल, 12 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

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गोरखपुर। दूध में पानी मिलाने पर बांसगांव सिविल न्यायालय ने बेलघाट के एकौना बुजुर्ग निवासी दूधिया सभाजीत यादव को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर एक माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई 12 साल से चल रही थी, जिस पर 19 दिसंबर को फैसला आया। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त कुमार गुंजन ने बताया कि तत्कालीन खाद्य निरीक्षक चंद्रभानु ने विशेष छापामार अभियान के तहत 24 फरवरी 2010 को सिकरीगंज तिराहे के पास मोटरसाइकिल से दूध वितरित करने जाते समय सभाजीत से भैंस के दूध का नमूना एकत्रित किया था। इसे जांच के लिए लैब भेजा गया था।

जांच रिपोर्ट में दूध में पानी मिले होने की पुष्टि हुई। इस पर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन के यहां पीएफए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने सभाजीत यादव के खिलाफ एक साल का कारावास और दो हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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