रामगढ़ जिला समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त रामगढ़ श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता में अबुआ आवास योजना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।**बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त श्री रोबिन टोप्पो ने उपायुक्त एवं अन्य को पीपीटी के माध्यम से अबुआ आवास योजना की विस्तार से जानकारी दी। जिस पर उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अबुआ आवास योजना के तहत आने वाले आवेदनों की बारीकी से जांच करने का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने बिना आवास बने पैसे की निकासी ना हो इस बात पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया।**बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अबुआ आवास योजना के मापदंडों का चेक लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही योजना के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया। वहीं उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सर्वे हेतु पंचायत स्तरीय चार सदस्ययी समिति का गठन करने एवं प्रखंड स्तर पर अबुआ आवास योजना से संबंधित कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया।**बैठक के दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीयों, अंचल अधिकारियों सहित अन्य उपस्थित थे।**★अबुआ आवास योजना की मुख्य विशेषताएं:-*_● वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक (तीन वर्षों की अवधि) में झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख आवास का निर्माण किया जाना है।__●अबुआ आवास योजना अंतर्गत स्थानीय सामग्री तथा डिजाइन का उपयोग करते हुए तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में किया जाएगा जिसमें स्वच्छ रसोईघर भी शामिल है।__●अबुआ आवास योजना घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है।__●प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 2,00,000 रुपये होगी।__●यह योजना 100 प्रतिशत राज्य सरकार संपोषित योजना होगी।__●स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (SBM) या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिए जाने का प्रावधान है।__●सभी अबुआ आवास लाभार्थियों को महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जाएगा।__●घर के निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के अलावा मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस और कुशल मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है।__●अबुआ आवास योजना के लाभुकों को योग्यता के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ अभिसरण के माध्यम से दिया जाएगा।__●मापदंडो के आधार पर लाभार्थियों की पहचान, चयन तथा संबंधित ग्राम सभा के द्वारा चयनित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।__●लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान केवल आधार से जुड़े हुए उनके बैंक खातों में हस्तानांतरित किया जाएगा।__●अबुआ आवास योजना के बारे में तथा इसके संबंधित अभिसरण लाभ के बारे में लाभार्थियों को ग्राम स्तर पर जागरूक किया जाएगा।__●लाभार्थियों के गुणवत्तापूर्ण आवास के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री और अनुमोदित डिजाइन और आवास निर्माण में प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों के सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।__●योजना का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी ई-गवर्नेंस के माध्यम से की जाएगी।__●अबुआ आवास योजना मार्गदर्शिका के संबंध में विवाद की स्थिति में ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।_*★लाभार्थियों के चयन हेतु मापदंड:-*_●कच्चे घरों में रहने वाले परिवार (निर्धारित अंक-02)__●आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार(निर्धारित अंक-02)__●विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार(निर्धारित अंक-01)__●प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार (निर्धारित अंक-01)__●कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर (निर्धारित अंक-01)__●वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामी/बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना/बिरसा आवास योजना/इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो (निर्धारित अंक-01)_*नोट:- उपर्युक्त पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जाएगी। अधिकतम मापदंडों को पूरा करने वाले परिवार को उनकी विशेष श्रेणी (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य) में अधिकतम अंक प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई विशेष परिवार छ: मानदंडों को पूरा करता है तो उसे 8 अंक मिलेंगे और उसे अपनी श्रेणी में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। इसी प्रकार पत्र परिवार को 1-8 के बीच प्राथमिकता अंक आवंटित किया जाएगा और आगे सभी को प्राप्तांक के आधार पर रैंक दिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी ग्राम सभा में अस्थाई प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।*_*★स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक परिवारों को समान अंक मिलते हैं यानी बराबरी की स्थिति में प्राथमिकता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तय की जाएगी:-*__●परिवार, जिसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं हो।__●दिव्यांग सदस्य वाले परिवार।__●विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार (निर्धारित अंक-01)__●महिला प्रधान परिवार, जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।__*★इस योजना का लाभ वैसे लाभुकों को नहीं दिया जाएगा जो निम्नांकित मापदंडों के अंतर्गत आते हैं:-*__1- वैसे परिवार जिनके पास पूर्व से पक्का आवास हो अथवा दिनांक 01/01/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना/बिरसा आवास योजना/इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ प्राप्त कर चुके हो।__2- जिनके पास चार पहिया वाहन/मछली पकड़ने वाली नाव हो।__3- तीन पहिया/चार पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण हो।__4- जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी (सेवारत/सेवानिवृत) नौकरी में हो।__5- जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया हो।__6- परिवार का कोई सदस्य आयकर (Income Tax) दाता हो।__7- परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर (Professional Tax) दाता हो।__8- परिवार में रेफ्रिजरेटर हो।__9- वैसे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि, न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ हो।__10- वैसे परिवार, जिनके पास पांच एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि हो।_
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