झारखंड: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर झारखंड की एक अदालत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मामला 2018 का है जब राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा प्रमुख श्री शाह के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा को भी नोटिस जारी किया। उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले फैसलों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा दर्ज नहीं की जा सकती।
मामले की सुनवाई छह सप्ताह तक चलेगी। शीर्ष अदालत ने झारखंड के चाईबासा में एक एमपी/एमएलए अदालत द्वारा सुने जा रहे मानहानि मामले को रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। निचली अदालत ने पिछले साल फरवरी में कांग्रेस नेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी ने उस समय झारखंड उच्च न्यायालय से मामले को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पिछले साल राहुल गांधी को भी अपने समक्ष शारीरिक रूप से पेश होने के लिए कहा था। छूट के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया गया था। बाद में कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय का रुख किया और निचली अदालत में उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पर स्थगन आदेश प्राप्त किया।
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