Jharkhand

निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नियोजन अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन

Share
Share
Khabar365news

रामगढ़: झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर शनिवार को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान जिला नियोजन पदाधिकारी के द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारियों को उक्त अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जल्द से जल्द अंचल स्तर पर निजी क्षेत्र के संचालकों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त ने कहां की ₹40000 तक के मानदेय वाले वैसे सभी निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठान( होटल, शॉपिंग मॉल आदि) जहां 10 या 10 से अधिक व्यक्ति नियोजित हो उनमें 75% कर्मियों का झारखंड राज्य से होना आवश्यक है इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार कर निजी क्षेत्र के संचालकों का पंजीकरण कराया जाए मौके पर उपायुक्त ने विभिन्न माध्यमों से निजी क्षेत्र के संचालकों का http://jharniyojan.jharkhand.gov.in/ पोर्टल पर निबंधन सुनिश्चित कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए।

क्या है झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नियोजन अधिनियम 2021

उपरोक्त अधिनियम सह नियम के अनुसार राज्य अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता (अधिनियम में परिभाषित) द्वारा रू. 40,000/- ( चालीस हजार रूपए) से अनधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का पचहत्तर प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।

महत्वपूर्ण जानकारियां

अधिनियम / नियम का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए पर लागू होगी। इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होगें, किन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों / उपक्रमों में बाह्यस्त्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होगें।

प्रत्येक नियोक्ता द्वारा स्वयं का अभिहित पोर्टल (उद्देश्य के क्रियान्वयन हेतु झारखण्ड रोजगार पोर्टल) पर निबंधन स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियम, 2022 की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर करना होगा एवं 40,000/- (चालीस हजार रूपए) तक कुल वेतन, पारिश्रमिक या मेहनताना पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का भी तीन महीने के अंदर उक्त पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके साथ ही स्थानीय उम्मीदवारों को भी इस अधिनियम / नियम के अधीन लाभों के उभोग हेतु स्वयं को अभिहित पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा ।

उपरोक्त अधिनियम / नियम के तहत प्रत्येक नयी परियोजना प्रारंभ करने वाले नए नियोक्ता परियोजना के प्रारंभ होने के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी ( इस अधिनियम / नियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य के निमित घोषित सम्बंधित जिला के जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी) को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ स्पष्टतः इंगित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की जरूरत सम्बंधी विवरण को प्रस्तुत करना होगा।

विद्यमान नियोक्ता के संदर्भ में अधिनियम / नियम के अनुसार यदि प्रतिष्ठान में मानवबल की कमी हो तो न्यूनतम 75%, स्थानीय नियोजन के मानदण्ड को पूरा करने हेतु नियोजक द्वारा एक कार्ययोजना प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यह कार्ययोजना इन नियमों के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्षो से अनधिक की समय सीमा के साथ होगी।

उक्त अधिनियम की सुसंगत धारा से छूट का दावा करने के लिए नियोक्ता को निर्धारित रीति एवं प्रपत्र द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि नियोक्ता द्वारा वांछित कौशल ज्ञान एवं निपुणता के योग्य स्थानीय उम्मीदवार प्राप्त करने हेतु सभी तरह के उपाय कर लिए गए है एवं स्थानीय उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है इस हेतु अभिहित पदाधिकारी (सम्बंधित जिले के उपायुक्त) की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक जाँच समिति गठित होगी।

अधिनियम / नियम के तहत रिक्तियों एवं नियोजन के बारे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई हैं।

अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट कोई नियोक्ता निर्धारित रीति एवं प्रपत्र में साठ दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार (निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, सरकार) के यहाँ अपील कर सकता है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा ।

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि नियोक्ता द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अधिनियम के अधीन लिखित में दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में धारानुसार शास्ति (दण्ड) का भी प्रावधान किया गया है।

अधिनियम / नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Categories

Calender

March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  







Related Articles
BreakingCrimeJharkhandPakur

गेहूं के खेत में मिली नाबालिग की लाश, 48 घंटे में सनसनीखेज खुलासा

Khabar365newsपाकुड़ ब्यूरो जितेन्द्र यादव की रिपोर्ट 1 मार्च को मिला था शव...

JharkhandpatratupatratuRamgarh

PVUNL टाउनशिप ग्राउंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होलिका दहन

Khabar365newsरिपोर्ट – सुमित कुमार पाठक पतरातु पावन पर्व होली के शुभ अवसर...

BreakingjamshedpurJharkhandजमशेदपुरझारखंडब्रेकिंग

जमशेदपुर के आदित्यपुर में गैंगवार, 7 राउंड फायरिंग; एक घायल

Khabar365newsजमशेदपुर के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मांझी टोला में सोमवार रात वर्चस्व...

BreakingJharkhandPakurझारखंडब्रेकिंग

पाकुड़ के रथ मेला मैदान में सत्य सनातन संस्था का होलिका दहन

Khabar365newsपाकुड़ में सोमवार देर शाम को सत्य सनातन संस्था के द्वारा पाकुड़...