रांची: बड़गाईं जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को बड़ा झटका लगा है। मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री को इस मामले में कानूनी लड़ाई आगे भी लड़नी होगी।
बताया जाता है कि बड़गाईं अंचल की जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर मामले से मुक्त किए जाने की मांग की गई थी।
हालांकि विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
गौरतलब है कि बड़गाईं जमीन प्रकरण झारखंड की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है और इससे जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। अदालत के ताजा फैसले को राज्य की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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