आदेश 6 से 8 अप्रैल निर्बाध दिन रात “24 घण्टे” के लिए लागू
हजारीबाग:-रामनवमी जुलूस 2025 को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था व यातायात व्यवस्था को लेकर के विशेष तैयारी की है। भीड़-भाड़ व शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 06 अप्रैल से 08 अप्रैल तक हजारीबाग शहरी क्षेत्र में भारी मालवाहक एवं व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित स्थानों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा
भारत माता चौक (बाईपास मोड़) के पास,रसुलीगंज चौक के पास (बडकागाँव की ओर),रेवले ओवर ब्रिज लेपो रोड के पास मोड़ पर,छडवा गदोखर मोड के पास,सिंघानी मोड़ के पास,चानो रोड़ ओवर ब्रिज के पास,नगवाँ टोल प्लाजा /बाईपास मोड़ के पास,कुद रेवाली (रेलवे पुल के पास) इन जगहों पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे उक्त अवधि में निर्धारित मार्गों से बचें तथा प्रशासन का सहयोग करें,और नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों के मालिकों के विरुद्ध विधि कार्रवाई की जाएगी।
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