झारखंड हाईकोर्ट में आज, 25 सितंबर को, राज्य के शिक्षा सचिव सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) को लेकर अहम सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि झारखंड शिक्षा परिषद (JAC) के माध्यम से मार्च 2026 तक JTET की परीक्षा आयोजित की जाए।
इसके साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक JTET की परीक्षा पूरी नहीं होती और परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। अदालत ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की कि पिछले 9 वर्षों से झारखंड में JTET परीक्षा आयोजित नहीं की गई। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक JTET परीक्षा आयोजित नहीं हो जाती, तब तक राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।
यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में रितेश महतो और अन्य 401 प्रार्थियों की ओर से दायर याचिका के आधार पर सुनवाई किया गया। इस दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भरद्वाज और कुशल कुमार ने बहस की। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में यह सुनवाई हुई।
Leave a comment